हाईवे पर सड़क हादसे के बाद एंबुलेंस पहुंचने में होने वाली देरी को कम करने के लिए NHAI ने नए सख्त सर्विस मानक तय किए हैं। नए नियमों के तहत 10 किलोमीटर के दायरे में हादसा होने पर एंबुलेंस को टिकट स्वीकार होने के 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचना होगा। तय समय में नहीं पहुंचने पर ₹10,000 की पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा हादसे में घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 1 घंटे की समयसीमा भी तय की गई है। Emergency ticket को अस्वीकार करने और जरूरी उपकरण, दवाइयां या स्टाफ उपलब्ध नहीं होने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। GPS और NHAI Care System के जरिए एंबुलेंस की निगरानी की जाएगी।

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आखिर NHAI का नया Ambulance Rule क्या है? 10 मिनट की डेडलाइन किन हादसों पर लागू होगी? देरी होने पर कितना जुर्माना लगेगा? और घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए क्या नियम बनाया गया है? जानिए इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी। Saharsa Now Bharat पर देश-दुनिया, बिहार और कोशी क्षेत्र की बड़ी खबरों के साथ ऐसे ही जरूरी अपडेट देखते रहिए।